֍:पार्किंग को लेकर नए नियम जारी §ֆ:यह शुल्क प्रति रात 100 रुपये, हफ्ते भर के लिए 300 रुपये, महीने भर के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10000 रुपये होगा.
इतना ही नहीं यदि कोई बिना परमिट के गाड़ी खड़ी करता है तो उससे तीन गुना शुल्क वसूल किया जाएगा. फिलहाल, इस प्रस्ताव को लेकर संबंधित विभाग से सुझाव, आपत्ति और निस्तारण के बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम में पार्किंग की नई नीति लागू होगी.
§֍:गाड़ी पार्किंग को लेकर नए नियम §ֆ:बताया जा रहा है कि प्रदेश में स्पष्ट नीति ना होने की वजह से मनमाने तरीके से पार्किंग टेंडर उठते रहते हैं, जिसकी जलते शहरों में अवैध पार्किंग की बाढ़ आ गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सुनियोजित पार्किंग के लिए नगर विकास विभाग को नीति लाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद अब नगर विकास नई पार्किंग नीति लेकर आ रहा है.
§֍:पार्किंग शुल्क जो प्रस्तावित किए गए हैं- §ֆ:आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 855 और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा. 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 15 और 30 रुपये होगा. वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 7 और 15 रुपये देना होगा.
10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया का 1200 रुपये का मासिक पास बनेगा. 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 10 और 20 रुपये होगा. वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 5 और 10 रुपये होगा. रात्रिकालीन पार्किंग 11 से सुबह 6 बजे तक होगी. उसका अलग रेट है.
§उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने के लिए नई नियम जारी कर दिए हैं. सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी करने पर अब शुल्क देना पड़ेगा. नगर निगम की ओर से इसकी तैयारियां भी शुरु कर दी गई हैं. यूपी सरकार की योजना के मुताबिक, नगर निगम के अधिकतर क्षेत्र यानि सार्वजनिक जगहों में आने वाले स्थानों पर यदि कोई भी रात को गाड़ी पार्क करता है तो उसे पार्किंग फीस देनी पड़ेगी.

