֍:ऐसे करें आवेदन§ֆ:योजना में आवेदन करने के लिए सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative पर जाकर पंचायत की सूची हासिल कर सकते हैं. साथ ही चयनित पंचायतों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में भी उपलब्ध है. इसके साथ ही चयनित पंचायतों के किसान ई-सहकारी पोर्टल के किसान कॉर्नर से या विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी किसान निबंधन संख्या दर्ज करनी होगी और OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा.§֍:किन चीजों की रहेगी जरूरत?§ֆ:राज्य फसल सहायता योजना के तहत रैयत और गैर-रैयत किसान दोनों को लाभ दिया जाएगा. इसमें रैयत किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, जो 31 मार्च 2023 के बाद निर्गत हो अथवा राजस्व रसीद जो 31 मार्च 2024 के बाद निर्गत हुआ हो, उन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इसके साथ ही स्वघोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा. वहीं, गैर रैयत किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र को अपलोड करना है, जो कि वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए. इसके साथ ही विभाग द्वारा चयनित पंचायतों के आवेदक किसानों को दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी लिंक उपलब्ध कराया गया है. §֍:कितनी मिलेगी धनराशि§ֆ:इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना है. किसानों द्वारा कोई प्रीमियम भी भुगतान नहीं करना होता है. यह योजना किसानों को संकट के समय आर्थिक सहयोग देते हुए उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है. वहीं, इस योजना के तहत 20% तक फसल क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाता है. इसके तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 की राशि दी जाती है.§ֆ:साथ ही 20 परसेंट से अधिक फसल क्षति होने पर 10, 000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20, 000 रुपये सरकार द्वारा दी जाती है. इसे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है. किसान किसी भी तरह की जानकारी के लिए सहकारिता विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं.§बिहार की राज्य फसल सहायता योजना को लेकर सरकार ने सूचना जारी की है. इसमें सहकारिता विभाग ने बताया कि खरीफ सीजन में जिन पंचायतों के किसानों को चयनित किया गया है. वे किसान बिहार फसल सहायता योजना के तहत राशि पाने को लेकर आवश्यक दस्तावेज विभाग के पोर्टल पर जमा कर दें. वहीं सरकार ने चयनित ग्राम सूची की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है.

