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यही जांच रुकवाने ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा, हालाँकि शीर्ष अदालत ने याचिका ठुकरा दी, जिससे CBI जांच का रास्ता साफ़ हो गया।
§सुप्रीम कोर्ट ने आज संदेशखली हिंसा की CBI जांच के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार,, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उनके अनुयायियों द्वारा संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया गया था।

