֍:दिल्ली में लगा इन चीजों पर लगा प्रतिबंध §ֆ:दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश 18 जनवरी को लागू हुआ है और 15 फरवरी तक लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि भारत के दुश्मन या कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी इन प्लेटफार्म का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
§ֆ:पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर जैसे प्लेटफार्मों के अलावा, आदेश में विमान से पैरा-जंपिंग का भी उल्लेख किया गया है.§֍:पुलिस की ओर से आदेश जारी §ֆ:दिल्ली पुलिस आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त सभी बातों के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा.
§गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरु कर दी गई है. राजधानी दिल्ली में मानव रहित हवाई वाहन (UAV), पैराग्लाइडर (Paragliders), माइक्रोलाइट विमान (Microlight aircraft), क्वाडकॉप्टर (Quadcopters) और गर्म हवा के गुब्बारे (Hot air balloons) सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों (sub-conventional aerial platforms) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

