ֆ:अदालत ने बलवा, विस्फोटक पदार्थ या अग्नि से घर नष्ट करना, आर्थिक क्षति पहुंचाने, धमकाने और गाली गलौज प्रकरण में दोषी माना है। घर नष्ट करने की धारा में 10 साल से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
महाराजगंज जेल में बंद विधायक की वर्चुअल पेशी कराई गई लेकिन बाकी आरोपी और उनके परिजन देर रात तक कोर्ट में ही थे। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक के भाई कोर्ट परिसर में रो पड़े। मामले में अदालत सात जून को सजा सुनाएगी।
§महिला के घर आग लगाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

