֍:रेलवे में स्टेशन मास्टर है पति§ֆ:पति भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और नौकरी के दौरान अक्सर फोन पर उनका पत्नी से झगड़ा होता रहता है. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट में यह भी बताया गया है कि उसकी पत्नी शादी से पहले ही एक लाइब्रेरियन से प्यार करती थी और शादी के बाद भी उसका अफेयर जोरदार तरीके से चल रहा था. पति-पत्नी के बीच विवाद का यह मुख्य कारण था. §ֆ:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार, भिलाई की रहने वाली युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 में हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी. उसका पति विशाखापत्तनम का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर है. पति का आरोप है कि शादी के बाद जब 14 को रिसेप्शन हुआ तब उसकी पत्नी खुश नहीं थी. रात में उसने पति को बताया कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के साथ अफेयर है. उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुकी है, जिसे वो नहीं भूल सकती. §֍:रेलवे का हुआ करोड़ों का नुकसान§ֆ:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिवक्ता की से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में रेलवे के करोड़ों रुपए के नुकसान का एंगल तब सामने आया जब ड्यूटी के दौरान पति को उसकी पत्नी का फोन आया और वह झगड़ा करने लगी. झगड़े का अंत जिस एक शब्द से हुआ, उसकी वजह से ही रेलवे को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और वह शब्द था “OK” §ֆ:दरअसल, स्टेशन मास्टर पति के एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में ऑफिस का फोन था. बात बारी-बारी से दोनों तरफ चल रही थी. ऑफिस वाले फोन को होल्ड कर पत्नी ने चेतवनी भरे लहजे में स्टेशन मैनेजर पति से कहा ऑफिस से घर आ जाओ, तब बात करूंगी. इस पर जवाब में पति ने ‘Ok’ कर दिया. इधर, रेलकर्मी पति की ‘ok’ की आवाज दूसरे स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को रवाना करने सिग्नल दे दिया. §ֆ:नक्सल क्षेत्र होने के कारण उस रूट में रात 10 से सुबह 6 बजे तक रेल यातायात प्रतिबंधित है. इस वजह से रेलवे को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद रेलकर्मी को लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया.§छत्तीसगढ़ से एक अजीब मामला सामने आया है. इसमें भारतीय रेलवे को लगभग 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. दरअसल, भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर ड्यूटी के दौरान अपनी पत्नी से बात कर रहे थे. इस दौरान दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया. इसी बीच ट्रेन बंद रूट पर चली गई. जिसके बाद पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दर्ज की है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस मामले को उतनी ही गंभीरता से लिया और इस मामले में टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि ‘ड्यूटी के दौरान पति को इस तरह से परेशान करना मानसिक क्रूरता माना जाएगा.’ इस मामले में पति की तलाक की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर दिया.

