֍:सुप्रीम कोर्ट में हुई ये बात§ֆ:पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहै होने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, खासकर तक जब वह 15 महीने से जेल में ही है और मुकदमा शुरु होने की देरी में उसकी कोई भूमिका नहीं है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी की ओर से अंतिम शिकायत दर्ज करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मुख्य रूप से आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूछताछ के लिए नौ समन का जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि यह आजकल एक ट्रेंड बन गया है। आरोपी या उसके सहयोगी जांच पूरी करने की प्रक्रिया में देरी करते हैं और जमानत लेने के लिए आधार लेते हैं. अब केस में अगली सुनवाई 29 जुलाई को है. §मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उन्हें कोई राहत नहीं दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सिसोदिया के मामले को जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के सामने रखते हुए कहा कि मामले में सुनवाई अभी तक ईडी और सीबीआई आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की वजह से नहीं हुई. इनकी संख्या अब तक 47 हो गई है.

