֍:ये दस्तावेज हैं जरूरी§ֆ:1. पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल JPEG/jpg प्रारूप और आकार 50KB).
2. पैन और आधार कार्ड की प्रति (केवल पीडीएफ और आकार 200KB)
3. कार्यालय और गोदाम का सेल्फ अटेस्टेड लीज/किराया समझौता/यदि स्वामित्व है तो प्रमाण प्रमाण पत्र (बिहार सरकार की मुहर अनिवार्य) (पीडीएफ और 200KB).
4. चालान की स्कैन की गई प्रति (ट्रेजरी द्वारा जारी 1000 रुपये का चालान) (200KB).
5. क्यूआर/डिजिटल भुगतान की सेल्फ अटेस्टेड प्रति.
6. मूल में स्रोत/फॉर्म ‘ओ’.
7. निर्माता/आपूर्तिकर्ता के मार्केटिंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड प्रति जो फॉर्म- ‘ओ’ जारी कर रहा है.
8. वजन और माप प्रमाण पत्र की प्रति.
9. शपथ पत्र (न्यूनतम 100.00 रुपये की मुहर).
10. एक वर्ष की बिक्री रिपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड प्रति. नवीनीकरण आवेदन के लिए.
11. चरित्र प्रमाण पत्र (एसपी कार्यालय द्वारा जारी)01-मार्च-2021 को प्रभावी.
§֍:ऐसे करें आवेदन§ֆ:आवेदन करने के लिए राज्य कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसके बाद योजनाओं में जाकर खाद-बीज लाइसेंस के आवेदन पर क्लिक करें और आप Online E-Licence के पेज पर पहुंच जाएंगे. लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद आपको अपना दस्तावेज दर्ज करना होगा. अंत में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है. इस प्रकार आपका खाद बीज लाइसेंस का आवेदन जमा हो जाएगा.§बिहार सरकार खीद-बीज की दुकान शुरु करने के लिए राज्य में लाइसेंस दे रही है. इस लाइसेंस के माध्यम से खाद-बीज की दुकान खोलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही आवेदन होगा. जिसमें कुछ कागजात की जरूरत पढ़ेगी.

