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हालांकि, अगर कीमतें इस मूल्य से अधिक हैं, तो बिना किसी प्रतिबंध के आयात की अनुमति है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा, “ग्लूफ़ोसिनेट और इसके लवण (शुद्धता – न्यूनतम 95 प्रतिशत) का आयात 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ मूल्य के लिए प्रतिबंधित है। हालांकि, अगर सीआईएफ मूल्य 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम और उससे अधिक है, तो ग्लूफ़ोसिनेट और इसके लवण का आयात मुफ़्त है।”
सीआईएफ मूल्य (लागत, बीमा और माल ढुलाई) एक व्यापार शब्द है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में आयात किए जा रहे माल के कुल मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पादों को सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान हर्बिसाइड का आयात 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2023-24 में यह 238.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान, भारत ने मुख्य रूप से चीन (58.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर), अमेरिका (46 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और इज़राइल (30.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से ग्लूफ़ोसिनेट का आयात किया।
§भारत सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाले हर्बिसाइड ग्लूफ़ोसिनेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि इस रसायन के इनबाउंड शिपमेंट को हतोत्साहित किया जा सके।

