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अधिसूचना में कहा गया है कि व्यापारी 3,000 मीट्रिक टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि खुदरा विक्रेता 10 टन तक गेहूं रख सकते हैं।
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सरकार ने बुधवार को प्रकाशित एक अधिसूचना में कहा कि भारत ने व्यापारियों द्वारा रखे जा सकने वाले गेहूं के स्टॉक पर सीमाएँ लगा दी हैं, ताकि अनाज की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

