फसल सुरक्षा उद्योग के लिए एक प्रमुख विकास में, भारत के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) के तहत 27 नए पंजीकरणों को मंजूरी दी है। 30 मई 2025 को आयोजित 464वीं पंजीकरण समिति की बैठक के दौरान दी गई मंजूरी, देश में शाकनाशियों, कीटनाशकों और कवकनाशियों के लिए नई तकनीकों और फॉर्मूलेशन की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त करती है।
बैठक की अध्यक्षता कृषि आयुक्त और आरसी के अध्यक्ष डॉ. पी.के. सिंह ने की और इसमें डीपीपीक्यूएस, आईसीएआर, डीसीजीआई और सीआईबी एंड आरसी के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निर्णयों का उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए खरपतवार और कीट प्रबंधन विकल्पों का विस्तार करना और घरेलू और बहुराष्ट्रीय फसल सुरक्षा कंपनियों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
सभी स्वीकृतियां बाजार में लॉन्च होने से पहले संबंधित फसलों में अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के निर्धारण के अधीन हैं। इसी बैठक में स्थगित किये गये कई तकनीकी आवेदनों पर अगले आर.सी. सत्र में पुनर्विचार किया जा सकता है, जो जुलाई 2025 में होने की उम्मीद है।

