֍:9 होटलों को मिली अनुमति, दिल्ली के भवन को कुर्क करने का आदेश जारी
§ֆ:एचपीटीडीसी ने 40 % से कम कीमत पर चल रहे 18 होटलों को बंद करने के 19 नवंबर के आदेशों की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और न्यायमूर्ति की पी1ठ ने 18 में से 9 होटलों को खुले रहने की अनुमति दी. वहीं, दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है, जो कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है. हिमाचल भवन कुर्क करने का आदेश सरकार पर एक हाइड्रोपावर कंपनी का 150 करोड़ रुपये बकाया होने पर दिया गया है. हाई कोर्ट की जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने आदेश दिया है कि कंपनी दिल्ली के मंडी हाउस में बने हिमाचल भवन की नीलामी कर सकती है.
§हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने विकास निगम के होटलों को फिलहाल 31 मार्च 2025 तक खुला रखने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने होटल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुला रखने का आदेश दिया है. दरअसल, राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद रखने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची थी. मामले पर शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने नौ होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने का आदेश दिया.

