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यह 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है।
मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, “आज की तारीख तक, देश भर में कुल 23,38,720 किसानों को नामांकित किया गया है।”
उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के बाद से कर्नाटक में कुल 41,683 किसानों को पीएमकेएमवाई के तहत नामांकित किया गया है।
योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार लाभार्थी किसान द्वारा किए गए योगदान से मेल खाती है।
मुंडा ने कहा, इस साल 31 जनवरी तक, पीएमकेएमवाई के तहत कर्नाटक के किसानों से 10,78,51,700 रुपये की राशि एकत्र की गई है और केंद्र सरकार ने भी उतना ही योगदान दिया है।
§कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद में कहा कि किसान पेंशन योजना पीएमकेएमवाई के तहत अब तक 23.38 लाख किसानों का नामांकन हो चुका है. सितंबर 2019 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

