֍:इन पटाखों को अनुमति§ֆ:
उन्होंने बताया कि संयुक्त पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है. केवल “ग्रीन क्रैकर्स” (जो बेरियम लवण या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों से मुक्त हैं) की बिक्री और उपयोग की अनुमति है. बिक्री केवल लाइसेंस मिले व्यापारियों तक ही सीमित है जो केवल अनुमत पटाखों का कारोबार करते हैं और अनुमत डेसिबल स्तर से अधिक पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित है.
§֍:ये समय हुआ तय§ֆ:सराकरने त्योहारों पर पटाखों के उपयोग को लेकर टाइम टेबल जारी किया है. इसमें बताया गया कि दिवाली पर पटाखे रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक जलाने की अनुमति है. गुरुपर्व, 15 नवंबर, 2024 पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक है. क्रिसमस और नए साल की शाम पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे.§दिल्ली सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगाने के बाद पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहारों को लेकर पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने वाला व्यापक नियम जारी किया है. राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार कहा कि इन त्यौहारों में आमतौर पर पटाखों का उपयोग होता है, जो बुजुर्गों सहित बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं.

