֍:हरियाणा सरकार ने राज्य में संचालित कोल्ड स्टोरेजों के लिए सौगात दी है. इसमें कोल्ड स्टोरेज पर एकमुश्त शुल्क यानी एक ही बार में पूरी रकम का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है. अब दो हजार मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर 35 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा. इसी प्रकार 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता के लिए 55 हजार रुपये कोल्ड स्टोरेज और 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा.§ֆ:एकमुश्त शुल्क को लेकर सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मौजूदा अधिसूचना के अनुसार राज्य में कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. ऐसे में कुछ दिनों पहले कोल्ड स्टोरेज के संचालकों ने सीएम सैनी से मुलाकात कर छोटे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत देने का अनुरोध किया था. साथ ही एकमुश्त शुल्क का निर्धारण कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर करने की मांग की गई थी. बता दें कि हरायणा में 222 कोल्ड स्टोरेज हैं. इनमें 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले 104 कोल्ड स्टोरेज हैं, जबकि 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 91 और 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले 27 कोल्ड स्टोरेज हैं.§हरियाणा सरकार ने राज्य में संचालित कोल्ड स्टोरेजों के लिए सौगात दी है. इसमें कोल्ड स्टोरेज पर एकमुश्त शुल्क यानी एक ही बार में पूरी रकम का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है. अब दो हजार मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर 35 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा. इसी प्रकार 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता के लिए 55 हजार रुपये कोल्ड स्टोरेज और 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा.

