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अदालत ने कहा कि भाजपा के विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं. टीएमसी ने 4 मई को चुनाव आयोग से शिकायत की थी.
§कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया. अदालत ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई क्योंकि वह टीएमसी की शिकायतों को समय पर सुनने में विफल रहा.

