֍:12 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स§ֆ:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं देने की घोषणा की है. इससे पहले 7 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स में छूट मिलती थी. आगे बढ़ते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे. इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है. बुजुर्गों के लिए छूट का बड़ा ऐलान किया गया है. बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है. चार साल तक अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे बुजुर्ग. 10 लाख टीसीएस की सीमा की गई. टीडीएस लिमिट 6 लाख रुपये की गई है. §֍:कितना हुआ टैक्स में बदलाव?§ֆ:0-4 लाख कमाई पर 0 फीसदी टैक्स
4-8 लाख कमाई पर 5 फीसदी टैक्स
8-12 लाख कमाई पर 10 फीसदी टैक्स
12-16 लाख कमाई पर 15 फीसदी टैक्स
16-20 लाख की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स
20-24 लाख की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स
24 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
§काफी दिनों से नौकरी पेशा लोगों की टैक्स स्लैब को लेकर परेशानी सुर्खियां बटोर रही थी. इसपर सरकार द्वारा ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने आयकर में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स फ्री कर दिया है. यानी उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. जबकि, बुजुर्गों के लिए छूट का बड़ा ऐलान करते हुए उनके लिए टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया है.

