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Home ब्रेकिंग न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट से मिली अडानी- ग्रुप को राहत, SEBI की जांच को ठहराया सही

Fiza by Fiza
January 3, 2024
in ब्रेकिंग न्यूज़
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सुप्रीम कोर्ट से मिली अडानी- ग्रुप को राहत, SEBI की जांच को ठहराया सही
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֍:SC का बड़ा फैसला §ֆ:

Adani Group Chairperson Gautam Adani tweets "The Supreme Court's judgement shows that: Truth has prevailed. I am grateful to those who stood by us. Our humble contribution to India's growth story will continue." https://t.co/7HzkOjvuXI pic.twitter.com/Ibmc8eHwuh

— ANI (@ANI) January 3, 2024


§ֆ:इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था. गौलतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवरवैल्यूएड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे.
§֍:एसआईटी के गठन को लेकर क्या कहा?§ֆ:सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम सेबी को दिए गए समय में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे रहे हैं. अडानी- हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस, जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया है. CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र मे दखल देने का सीमित अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि SEBI ही इस मामले की जांच करेगी, SIT को जांच ट्रांसफर नहीं की जाएगी.

इसके साथ ही अपमने फैसले मे सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के FPI नियमों को ये कहकर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अदालतें नियामक शासन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं.
§Adani-Hindenburg Case: अडानी- हिंडनबर्ग मामले में एक नया मोड सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी की जांच रिपोर्ट को सही घोषित किया है. साथ ही एससी ने सेबी की रिपोर्ट में दखल देने से इंकार कर दिया है. 3 जजों की बेंच ने कहा कि Sebi की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है. मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है. सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है.
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