֍:पंजाब सरकार को SC के आदेश §֍:§ֆ:पंजाब सरकार ने असहायता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे प्रदर्शनकारी किसानों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने डल्लेवाल को घेर लिया है और उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं. शीर्ष अदालत में पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम ने विरोध स्थल का दौरा किया और डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने और चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने की कोशिश की.
§֍:अस्पताल में डल्लेवाल को करें शिफ्ट- SC §ֆ:उन्होंने कहा, ‘डल्लेवाल ने ड्रिप सहित किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इससे आंदोलन का कारण कमजोर हो जाएगा.’ इससे पीठ नाराज हो गई जिसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वे आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराध में शामिल हैं.
§सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पंजाब सरकार को एक महीने से अधिक समय से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती होने के लिए मनाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अवकाश पीठ ने स्थिति को बिगड़ने देने और डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की.

