֍:ऐसे करें अप्लाई§ֆ:इन सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर अपना आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ, उन्हें कुछ दस्तावेज देने होंगे, जिसमें एक पहानी (आरटीसी), एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक प्रति, दो पासपोर्ट साइज की फोटो और 100 रुपये का बॉन्ड पेपर शामिल है. अधिक जानकारी के लिए, किसान सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या किसान संपर्क केंद्र पर जा सकते हैं.§֍:कौन-कौन कर सकता है आवेदन§ֆ:योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपने कुल खेती योग्य क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए. हालांकि, जो किसान पहले कृषि होंडा योजना या किसी अन्य सरकारी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, वे इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.§֍:§कर्नाटक किसानों को राज्य सरकार ने सौगात दी है. इसमें मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी मुहैया कराने की योजना शुरू की गई है. इसमें किसानों को 90 फीसदी तक की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीद पर मिल रही है.

