֍:90 दिनों में जमा करना होगी चालान राशि§ֆ:ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के लिए पेश किया है. इस योजना में मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा. वहीं, अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है. §֍:ट्रैफिक चालानों में होगी आसानी§ֆ:ट्रैफिक चालानों का निपटान में अब आसानी हो जाएगी, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं, सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा. इसको लेकर कैलाश गहलोत ने कहा कि यह कदम दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और ट्रैफिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. नियमानुसार अनुमति मिलते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी. यह योजना दिल्लीवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है और उम्मीद है कि इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.§राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक विभाग की ओर से जनता के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है. इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. ट्रैफिक चालानों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50 फीसदी पर समायोजित करने का निर्णय लिया है. जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया है, वे केवल चालान की आधी राशि देकर अपना चालान निपटा सकते हैं.

