֍:1,647 लोगों पर लगाया गया जुर्माना§ֆ:दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- सिर्फ रील्स बनाने वाले लोगों का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था. अभी जिन लोगों कार्रवाई की गई है उनमें उपद्रव पैदा करने, ट्रेन के फर्श पर बैठना और ट्रेन के अंदर खाना खाने जैसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं. आंकड़ों के अनुसार, मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत उपद्रव पैदा करने के लिए 1,647 जुर्माना जारी किए गए.
§֍:पिछले साल 1600 लोगों पर मामले दर्ज§ֆ:DMRC ने पिछले साल, ऐसी घटना के लिए करीब 1600 लोगों पर मामला दर्ज किया था. DMRC के मुताबिक, अप्रैल में 610, मई में 518 और जून में 519 मामले दर्ज किए गए हैं. डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि मेट्रो क्षेत्र में उपद्रव करने वाले लोगों को दंडित किया है. उन्होंने कहा, “हम अपनी मशीनरी का उपयोग करते हैं ताकि मेट्रो परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों. हमारे पास दंड का प्रावधान है, अगर कोई मेट्रो परिसर में उपद्रव करता है और हम उन्हें दंडित करते हैं. लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे पास हर कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है. अगर हमारे पास एक दिन में 67 लाख यात्री हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है. हमारे पास सीसीटीवी निगरानी है, जिसके माध्यम से हम परिसर में कुछ भी होने पर पता लगा सकते हैं.
§DMRC News: दिल्ली मेट्रो के अजीबोगरीब रील्स आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी कोई नागिन डांस करता दिखता है तो कभी कोई मेकअप करते. DMRC ने ऐसी ऊटपटांग हड़कत करने वाले 1600 लोगों पर मामला दर्ज किया है. पिछले साल भी DMRC ने बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले तीन फीसदी ऐसे मामले बढ़े हैं.

