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अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकूयुक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है. उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक होना सिद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है.जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्ड नेम अथवा भिन्न ब्राण्ड नेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ मिलाकर नहीं बेचा जा सकता है।
§उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है. यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा. यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई.

