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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) एक्ट 2005 के सेक्शन (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय ने CPCR एक्ट 2005 के सेक्शन 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रूल एंड रेगुलेशन FSSAI एक्ट के तहत कोई भी हेल्दी डिंक नहीं है। 10 अप्रैल की अधिसूचना में कहा गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी साइटों या प्लेटफॉर्मों से बॉर्नवीटा समेत ड्रिंक या बेवरेज को हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है।
§सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बॉर्नवीटा और दूसरे ड्रिंक या बेवरेज को हेल्दी डिंक की कैटेगरी से हटाएं। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से अपने प्लेटफॉर्म पर बॉर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्दी की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है।

