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हालाँकि, आयात को “आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन किया जाता है, सभी आयात खेपों के लिए तत्काल प्रभाव से जहां बिल ऑफ लैडिंग (बोर्ड पर भेजा गया) 30 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले जारी किया जाता है,” डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान पीली मटर का आयात 5.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2022-23 में यह 0.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
§नई दिल्ली, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सभी खेपों के लिए आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के बाद तत्काल प्रभाव से पीली मटर के आयात की अनुमति दी जाती है, जहां 30 अप्रैल को या उससे पहले बिल ऑफ लैडिंग (बोर्ड पर भेजा गया) जारी किया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) और बंदरगाह प्रतिबंध शर्तों के बिना आयात की अनुमति है।

