֍:नियम में ये बदलाव§ֆ:हरियाणा सरकार ने बीज अधिनियम और कीटनासी विधेयक को विधानसभा में पेश किया. इसके तहत कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी अगर दोषी पाई जाती है तो पहले अपराध पर 3 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की सजा होगी. वहीं, एक से ज्यादा बार पकड़े जाने पर 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सजा होगी. अगर कोई विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. §֍:क्या है उद्देश्य?§ֆ:नियम में बदलाव से किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाया जा सकता है. इससे राज्य में कृषि महत्वपूर्ण प्रभाव होगा. क्योंकि राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और इस राज्य के किसान अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं. अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए सख्त कानून बनाया है. इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और किसान सुरक्षित महसूस करेंगे. राज्य सरकार द्वारा नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किसानों की सुरक्षा और कृषि के विकास के लिए अहम कदम है. नए कानूनों के तहत अब दोषियों पर कड़ी सजा और जुर्माना लागू किया जाएगा, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. §हरियाणा सरकार ने नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है. इसमें नकली माल बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी. अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया तो उसे 6 महीने से लेर 3 साल की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

