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Home ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, मक्का समेत इन 9 जायद फसलों पर मिलेगा KCC और बीमा का लाभ

Fiza by Fiza
March 20, 2025
in ब्रेकिंग न्यूज़
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यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, मक्का समेत इन 9 जायद फसलों पर मिलेगा KCC और बीमा का लाभ
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֍:किसानों के लिए खुशखबरी §ֆ:उन्होंने बैठक में विभागीय अधिकारियों को इसे लेकर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं. ढैंचा बीज और जिप्सम आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया. आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को व्यय करने में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया.§֍:क्‍या है किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे§ֆ:बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को उनके खेती के काम के लिए जरूरत के हिसाब से लोन दिया जाता है. इसमें किसानों को कम ब्‍याज दर के साथ लोन मिलता है जिससे उनकी वित्‍तीय जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं. वहीं समय पर लोन चुकाने पर सरकार की ओर से ब्याज पर 3% की छूट मिलती है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल जाती है. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है. आप ऑफलाइन और ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी बैंक, छोटे फाइनेंस बैंक व कॉपरेटिव में आवेदन किया जा सकता है.§֍:पात्रता की शर्तें§ֆ:योजना का लाभ केवल भारतीय किसानों को दिया जाता है.
जो किसान अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के मालिक हैं या किराए पर खेती करते हैं, वे पात्र हैं.
इस योजना में मध्यम वर्गीय किसानों को भी शामिल किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ उठा सकें.
§֍:आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज§ֆ:1- आधार कार्ड
2- बैंक खाता पासबुक
3- खसरा नंबर
4- बुवाई का प्रमाण पत्र
5- जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज

§उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के किसानों को अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज, आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और PM फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जायद की इन 9 फसलों को इस दायरे में लाने का निर्णय लिया है. इससे फायदा ये होगा कि इससे किसानों को आसानी होगी और उन्हें फसलों के नुकसान पर मुआवजा भी मिलेगा. बैठक के बाद कृषि मंत्री शाही ने बताया कि केसीसी के दायरे में आने से किसानों को सुविधा होगी. वहीं बीमा के दायरे में लाने से किसानों को उनकी फसलों पर मौसम के कारण और अन्य प्रकार से नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति मिल सकेगी.

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