֍:क्या था मामला?§ֆ:हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी 2024 में हिंसा भड़क उठी थी, क्योंकि अधिकारियों ने मदरसा और उसके परिसर में नमाज अदा करने के लिए बने स्थान सहित अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था. जिसके बाद लोगों में आक्रोश भर गया और हिंसा भड़क उठी. इस दौरान छह लोगों की मौत और करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.§֍:इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा§ֆ:बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आइपीसी की धारा, 147, 148, 149, 120 बी, 307, 302, 332, 427, 435, उत्तराखंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज पब्लिक प्रापर्टी, आर्म्स एक्ट आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था. §उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के 50 आरोपियों को रिहा किया है. इन सभी को चार्जशीट समय पर दाखिल नकरने पर रिहा किया गया है. बुधवार को फरवरी में हल्द्वानी में हुई हिंसा से जुड़े मामले में 50 आरोपियों को बेल दे दी है.

